भूपेंद्र साहू
धमतरी ।नोवल कोरोना वायरस (कोविद-19) के संभावित संक्रमण एवं
प्रसार की रोकथाम को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रजत बंसल ने गत 24 मार्च को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के
प्रभावी किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया था। उक्त आदेश के
परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने संशोधित आदेश जारी किया है जिसके तहत अब जिले
में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय सुबह सात बजे से दोपहर 12
बजे तक किया जा सकेगा।
जारी
संशोधित आदेश में कहा गया है कि ऐसी सभी गाड़ियां, दुकान व ठेले (सब्जी,
फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली), किराना दुकान, बीज एवं कीटनाशक तथा दुग्ध
व्यवसाय की दुकानें सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। गैस
एजेंसियां पेट्रोल पम्प, बैंकिंग सेवाएं अपने-अपने निर्धारित समयानुसार
संचालित होंगी, बशर्ते पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं रहेंगे। वन
कार्यालय से संबंधित सेवाएं भी प्रारम्भ रहेंगी जिसमें नर्सरी, वन्यप्राणी,
वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग के लिए आवश्यक मानव संसाधन, समाज
कल्याण विभाग की आवासीय संस्थाएं, जिसमें बच्चों, निःशक्तजनों, बेघर,
वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विधवा की देखरेख हेतु संचालित हों, आॅब्जर्वेशन
होम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था सम्मिलित हैं। इसके अलावा पशु
चिकित्सालय, फार्मेसी (जन औषधि केन्द्र) सहित दवा रिसर्च लैब, बैंकिंग
सेवाओं के लिए आईटी वेंडर, बैंक मित्र तथा एटीएम संचालन व कैश मैनेजमेंट
एजेंसियांे को छूट प्रदान की गई हैं। साथ ही ई-काॅमर्स के माध्यम से खाद्य,
दवाइयां, मेडिकल उपकरण सभी आवश्यक दवाओं की डिलीवरी, आवश्यक वस्तुएं
जिनमें दवाएं, दवा उत्पाद, मेडिकल उपकरण, दवाइयों से संबंधित कच्चे माल एवं
इंटरमिडिएट उत्पाद के विनिर्माण करने वाली युनिट्स, ऐसी इकाइयां जो खाद्य
पदार्थ, दवा, मेडिकल उपकरण हेतु पैकेजिंग मटेरियल, विनिर्माण करती हों, को
भी छूट प्रदान की गई है।
इसके अतिरिक्त होटल, होम
स्टे, लाॅज तथा मोटल जिनमें लाॅकडाउन के कारण फंसे व्यक्ति, पर्यटक,
अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित स्टाफ रूके हों। संभावित कोरोना संक्रमित
व्यक्तियों से सम्पर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हित
स्थापनाएं तथा अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं
एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहेंगी। जारी आदेश में जिला
दण्डाधिकारी ने सभी कार्यालय, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को प्रोटोकाॅल का
पालन करने एवं व्यक्तियों को न्यूनतम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखने की
अनिवार्यता का उललेख किया गया है। यह आदेश 14 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक
या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावी रहेगा।
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