प्रतिबंध का उल्लंघन- खोला दुकान, की गई सगाई, अब हुई कार्यवाही




धमतरी।कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने पर सगाई करने और एक व्यवसायी द्वारा दुकान खोलने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश अनुसार जिले में धारा 144 के साथ लाक डाउन की स्थिति बनी हुई है ।सभी धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा शादी विवाह सगाई पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद रखना है। बावजूद इसके कुछ लोग आदेश की अवहेलना कर रहे हैं ।कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जालमपुर वार्ड के पार्षद ज्योति वाल्मीकि ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 18 मार्च से सार्वजनिक आयोजनों में प्रतिबंध लगाए गए हैं ।इसके बाद भी स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा दिखाते हुए वार्ड की रेखा धीवर ने अपनी बेटी की सगाई का कार्यक्रम 23 मार्च की शाम अपने निवास स्थान शंकर नगर जालमपुर में आयोजित कराया। इससे संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ती है इसलिए रेखा के विरुद्ध आदेश की अवहेलना के संबंध में कार्यवाही की जाए। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने रेखा धीवर  के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की है ।
 
अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामकृष्ण साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अर्जुनी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर सभी को सूचित किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें नहीं खोलना है। बावजूद इसके संबलपुर में मोहम्मद फिरोज खान संचालक आर एम ई वर्कशॉप को जानबूझकर खुलवा कर कार्य करते पाया गया ।इस वर्कशॉप में महेंद्र साहू यशवंत साहू काम करते दिखाई दिए ।आदेश की अवहेलना पर अर्जुनी थाना  में मोहम्मद फिरोज खान के विरुद्ध धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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