नियमों का पालन नहीं करने पर विभिन्न दुकानों में लगा 23500 का जुर्माना

 

धमतरी सहित कुरूद, मगरलोड के 20 दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण


भूपेंद्र साहू 
धमतरी।कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव हेतु जिले में तालाबंदी (लाॅक डाउन) जारी होने के साथ-साथ प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलान्तर्गत संचालित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में मूल्य नियंत्रण करने तथा मुनाफाखोरी को रोकने कलेक्टर रजत बंसल ने टीम गठित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजस्व, खाद्य नापतौल, नगर निगम, मण्डी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने विभिन्न दुकानों व एजेंसी में छापामार कार्रवाई की। 
 
जिसमें भास्कर किराना स्टोर्स कोस्टापारा धमतरी, जयराम दास हर पाल दास किराना स्टोर्स सदर बाजार धमतरी, सुमित सौरभ जनरल स्टोर्स परसवानी मगरलोड के किराना दुकानों में आलू प्याज दाल शक्कर एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का अधिक मूल्य पर विक्रय किए जाने के कारण खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही कर नगर निगम के अधिकारी द्वारा 4500 रु एवं गजानंद किराना स्टोर सदर रोड धमतरी, भाई कालिदास वेलजी, प्रदीप किराना स्टोर्स नारी कुरूद द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम अधिकारी व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा 9000 रु एवं दिवा कृति इलेक्ट्रॉनिक दुकान व महावीर मेटल सदर रोड धमतरी द्वारा लाक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रु और महादेव प्रोविजन रिसाई पारा वार्ड धमतरी द्वारा तोल मशीन का विधिक माप विभाग में पंजीकृत नहीं किए जाने पर विधिक माप अधिकारी द्वारा 5000रु जुर्माना कर कुल 23500रु वसूली की कार्यवाही की गई। सभी दुकानदारों को सही मूल्य पर सामग्री विक्रय करने तथा उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं का मूल्य प्रदर्शित करने हेतु समझाइश दी गई। कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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