धमतरी।
 कंटेनमेंट ज़ोन और अन्य जगहों में परिवहन लोडिंग अनलोडिंग के लिए कलेक्टर 
द्वारा अलग से आदेश जारी किया गया है ।गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि 
27 मई के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कंटेनमेंट जोन बठेना, सुंदरगंज, 
औद्योगिक वार्ड, वल्लभ भाई पटेल वार्ड ,अधारी नवागांव, सिहावा चौक से लेकर 
जालमपुर चौक तक दुकानों के लिए व्यापारियों को सोमवार बुधवार, शुक्रवार, 
रविवार को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक परिवहन लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी
 गई है ।इसी तरह दवाई दुकानों के लिए परिवहन लोडिंग अनलोडिंग मंगलवार 
,गुरुवार एवं शनिवार को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक की अनुमति दी गई है 
।आलू प्याज के थोक व्यापारी के लिए यह सुविधा प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 10
 बजे तक अनुमति मिली है।


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