क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर युवक के खिलाफ भखारा थाना में मामला दर्ज




 थाना भखारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भेलवाकुदा की घटना


 धमतरी।  वैश्विक महामारी नोवल कोरोना वायरस (Covid-19) के निरंतर फैलते संक्रमण से बचाव, नियंत्रण और रोकथाम हेतु प्रशासन के साथ मिलकर धमतरी पुलिस निरंतर प्रयासरत है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण की रोकथाम हेतु विभिन्न स्थानों को चिन्हांकित कर क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाले व्यक्तियों को निर्धारित समयावधि तक क्वारेंटाइन किया जाना आवश्यक है।

           इसी दरमियान दिनांक 20 जून  को नायब तहसीलदार भखारा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि थाना भखारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भेलवाकुदा निवासी सोहन साहू जो एम्स अस्पताल रायपुर में सिक्योरिटी गार्ड है, जिसके द्वारा अपने गृह ग्राम भेलवाकुदा आकर इसकी सूचना ग्राम पंचायत को दिया किंतु उसके द्वारा क्वारेंटाइन नियमों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थानों में घूम-फिर रहा है। आरोपी सोहन साहू का कृत्य अपराध धारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं भादवि की धारा 188, 269 का उल्लंघन करते पाए जाने पर आरोपी सोहन साहू पिता धरमू राम साहू निवासी ग्राम भेलवाकुदा  के विरुद्ध थाना भखारा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने