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 अधिकारियों को फील्ड का सतत दौरा करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

 धमतरी 16 जून 2020 ।कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देेशित किया है कि वे राजस्व प्रकरणों का समय पर और प्राथमिकता से निपटारा करें। इसके लिए पटवारियों की नियमित बैठक लेकर समीक्षा करने पर उन्होंने जोर दिया है। साथ ही राजस्व कोर्ट भी अब नियमित रूप से लगाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। इसके साथ ही हर सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे।समय सीमा की बैठक में उक्त निर्देश कलेक्टर ने दिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विभाग के मूल कार्यों को प्राथमिकता से करें। साथ ही फील्ड का सतत दौरा कर योजनाओं की वस्तुस्थिति का जमीनी स्तर पर निरीक्षण करें। स्कूलों में बच्चों की भाषा के ज्ञान को बढ़ाने और उनके व्यक्तित्व निखारने पर विशेष बल दिया। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नियमित रूप से हाट  बाजार में लगने वाले स्वास्थ्य जांच शिविर का दौरा कर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आयुष की टीम वहां क्लीनिक में शामिल है।कोविड-19 के तहत कलेक्टर ने होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।


तालाब में आॅक्सीजन की कमी से हुई  मछलियों की मौत
धमतरी के महिमासागर वार्ड स्थित शीतला तालाब में अचानक मछली मरने की जानकारी मिलते ही सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग द्वारा तालाब का निरीक्षण किया गया। सहायक संचालक ने बताया कि उक्त तालाब में आसपास की बस्ती के नालियों का गंदापानी आने की वजह से पानी में कार्बनडाई आॅक्साईड एवं नाइट्रोजन की अधिकता थी। उन्होंने बताया कि तालाब में संचित मछलियों की संख्या सघन होना एवं तालाब का जलस्तर कम होना और विगत दो दिनों से बादल छाए रहने से तालाब में आॅक्सीजन की कमी का होना मछलियों के मरने का मुख्य कारण है। सहायक संचालक द्वारा समिति के सदस्यों से चर्चा करने पर बताया गया कि कोई कीटनाशक अथवा विष इत्यादि का प्रयोग तालाब में नहीं किया गया है। 

मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक प्रतिबंध
वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) की दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धारा-3 उपधारा-2(दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। सहायक संचालक, मत्स्योद्योग से मिली जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के नदी, नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, छोटे-बड़े जलाशय निर्मित किए गए हैं, उनमें सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त तक पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। बताया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के नियम-3 (5) के तहत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब अथवा अन्य जलस्त्रोत, जिनका संबंध किसी नदी-नाले से नहीं है, मंे लागू नहीं होंगे।

शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 26 जून तक 
मेहतरूराम धीवर उत्कृष्ट विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बठेना में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संचालन के लिए शिक्षकों की अस्थायी रूप से संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जानी है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी  आर.एन. मिश्रा ने बताया कि वांछित योग्यताधारक आवेदकों से आॅफलाइन आवेदन आगामी 26 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तें तथा आवेदन फाॅर्म जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है। साथ ही जिले की वेबसाइट https://dhamtari.gov.in/  पर अपलोड किया गया है, जिससे आवेदन के प्रारूप का प्रिंटआउट प्राप्त किया जा सकता है।गौरतलब है कि कुल 23 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें व्याख्याता हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य विषय के एक-एक पद शामिल हैं। इसी तरह शिक्षक अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, गणित और कम्प्यूटर विषय के एक-एक पद, सहायक शिक्षक कला समूह और विज्ञान समूह विषय के दो-दो पद और सहायक शिक्षक विज्ञान के तीन पद शामिल हैं।
कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई 25 जून से प्रारम्भ होगी
 कलेक्टर न्यायालय में लंबित अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य मद के सभी प्रकरणों की सुनवाई आगामी 25 जून से प्रारम्भ हो जाएगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक सप्ताह के गुरूवार को न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जे.पी. मौर्य द्वारा की जाएगी। कोर्ट में आने वाले पक्षकार, अधिवक्ता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
पशुओं की चराई की प्रवृत्ति रोकने ग्राम पंचायतों व गौठानों में संचालित होंगी ‘रोका-छेंका‘
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुले में पशुओं की चराई की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ‘रोका-छंेका‘ के क्रियान्वयन के लिए जिले के कलेक्टरों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जिले की ग्राम पंचायतों और गौठानों में ‘रोका-छेका‘ से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रमों को लागू कराने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए हैं।

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