पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले 209 पर किया गया जुर्माना,मुख्यमंत्री सहायता कोष में होगी जमा



  सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने दी जा रही समझाइश



  धमतरी। वैश्विक महामारी  कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए है।उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपए, होम क्वारेंटाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाये जाने पर 100 रूपए और दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए जुर्माना निर्देशित किया गया है।
     
पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से बचाव हेतु पुलिस  द्वारा शहर के मुख्य चौक-चौराहों, सार्वजनिक स्थानों में आम नागरिकों को शासन के दिशा-निर्देशों को बताकर उसका पालन करने समझाइश दी जा रही है, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित जुर्माना लेकर उन्हें रसीद दी जा रही है।

इसी क्रम में एएसपी  मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में विगत 02 दिनों में धमतरी पुलिस ने अब तक 209 व्यक्तियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क लगाएं घूमते पाए जाने पर उनसे कुल 20900रु  जुर्माना प्राप्त किया गया है। जुर्माना की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी। 
साथ ही कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर आम नागरिकों को सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, स्वयं एवं अपने परिवार की सुरक्षा हेतु घर पर रहने अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने एवं मास्क का उपयोग करने समझाईश दी जा रही है।

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