कूटरचित एवं फर्जी वसीयतनामा, बिक्री पत्र तैयार कर किया हक से वंचित,पिता सहित दो पुत्र गिरफ्तार

 


 मां के नाम की जमीन को फर्जी तरीके से निष्पादित कराया गया बिक्रीनामा


 धमतरी।थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत विवेकानंद नगर स्ट्रीट नंबर 4 धमतरी निवासी प्रार्थी बंसीलाल साहू पिता स्व पूरन लाल साहू ने अपने बड़े भाई मोती राम साहू एवं उसके दोनों पुत्र राम नारायण साहू व भूपेश कुमार साहू द्वारा ग्राम साकरा में उनकी मां रैमून बाई साहू के नाम की स्थित कृषि भूमि कुल रकबा 0.610 हेक्टेयर में से 1/4 अंश को हड़पने व वंचित करने की नीयत से कूटरचित एवं फर्जी वसीयतनामा तैयार कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कराकर धोखाधड़ी की करने संबंधी परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।जांच के दौरान न्यायालय द्वारा बंटवारा डिक्री के आधार पर जारी आदेश दिनांक 28/11/2019 में अनावेदक मोती राम साहू, राम नारायण साहू एवं भूपेश कुमार साहू के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने निर्देशित किया गया, जिस पर आरोपी मोती राम साहू राम नारायण साहू एवं भूपेश कुमार साहू के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


     धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू ने थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल को मामले की सूक्ष्मता से जांच करने तथा नामजद आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे  के मार्गदर्शन में मामले की जांच के दौरान प्रार्थी-गवाहों से पूछताछ कर दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किया गया। 


        मामले में अपराध कायमी के बाद से आरोपी पिता मोती राम साहू पिता स्वर्गीय पूरन साहू उम्र 76 वर्ष  ग्राम सांकरा थाना अर्जुनी,पुत्र राम नारायण साहू पिता मोती राम साहू उम्र 52 वर्षपुरुर थाना गुरुर जिला बालोद,भूपेश कुमार साहू पिता मोतीराम साहू उम्र 50 वर्ष ग्राम सांकरा थाना अर्जुनीजगह बदल-बदल कर लुक छिप रहे थे, जिनकी पतासाजी हेतु मुखबिर लगाया गया था। मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों के घर में दबिश देने पर उपस्थित मिले जिन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर आरोपियो ने ग्राम सांकरा में रैमून बाई साहू के नाम की स्थित कृषि भूमि को हड़पने की नीयत से कूटरचित एवं फर्जी वसीयतनामा तैयार कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कराना स्वीकार किया। मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं आरोपियों द्वाराअपराध स्वीकारोक्ति करने पर पिता व उसके 2 पुत्र को गिरफ्तार कर मामले में आरोपियों द्वारा साक्ष्य मिटाने व लोप करने का आशय पाए जाने पर धारा 201 भादवि जोड़ी गई।

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