मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सूचित करें

 

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला दण्डाधिकारी  रजत बंसल ने दिए निर्देश





धमतरी।नोवल कोरोना वायरस (कोविद-19) के संक्रमण की रोकथाम पर सतत् निगरानी रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिले में कई दैनिक मजदूरों ने उनके मकान मालिक द्वारा लगातार मकान किराया मांगे जाने और नहीं देने पर मकान खाली करने के लिए परेशान किए जाने संबंधी परेशानियों से अवगत कराया हैं।  इसे ध्यान में रख कलेक्टर ने भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशित किया है कि कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक किराया नहीं मांगे और ना ही किराएदार को परेशान करें तथा किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी दे अथवा दबाव नहीं डाले। उन्होंने कहा कि मकान मालिक द्वारा किराया मांगकर परेशान करने पर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सूचित किया जाए। साफ तौर पर कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने अथवा पालन नहीं करने पर मकान मालिक के ऊपर भाड़ा नियंत्रण अधिनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। बताया गया है कि इसके तहत दण्ड की राशि दस हजार रूपए तक हो सकती है। इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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