अधिक मूल्य पर नमक बेचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर साढ़े 28 हजार रूपए का जुर्माना

 

जांच दल द्वारा आज विभिन्न दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण

धमतरी, 12 मई 2020/ कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में कोविद-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए राजस्व, खाद्य, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा नगरनिगम के संयुक्त जांच दल द्वारा आज जिले के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर दल द्वारा बाजार में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, दाल, आलू, प्याज, गेहूं, नमक, तेल, आटा इत्यादि की उपलब्धता एवं कीमतों के संबंध में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक शहर में नमक के कमी होने के संबंध में अफवाह होने की वजह से उपभोक्ताओं द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में नमक क्रय कर संग्रहित किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों द्वारा कृत्रिम अभाव बताकर उपभोक्ताओं से नमक का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने की शिकायत मिली थी। इसके मद्देनजर संयुक्त दल द्वारा वासु किराना स्टोर्स पीपरछेड़ी, रवि किराना स्टोर्स कुरमातराई, श्यामतराई के संगम किराना स्टोर्स और साहू किराना स्टोर्स तथा अंबर किराना स्टोर्स खरेंगा में अधिक दर पर नमक विक्रय करते पाए जाने पर 11 हजार रूपए दण्ड शुल्क वसूली की गई। साथ ही भविष्य में अधिक दर नहीं लेने संबंधी चेतावनी भी दी गई।

इसी तरह मगरलोड के प्रेम आटो मोबाईल, भूषण बेकरी, दिनेश प्रोव्हीजन स्टोर्स, साधना किराना स्टोर्स, देवांगन किराना एवं फैंसी स्टोर्स, सोनसाय किराना स्टोर्स तथा कुरूद के देवा पान भण्डार हथबंद, साहू डेली नीड्स बिरेझर, नगरी के रजा किराना स्टोर्स पाईकभांठा द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर साढ़े 17 हजार रूपए का जुर्माना राशि वसूली की गई। इस तरह दल द्वारा आज कुल साढ़े 28 हजार रूपए की जुर्माना राशि वसूली गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों के पास पर्याप्त स्टाॅक उपलब्ध है। जिले में नियमित रूप से नमक की मांग के अनुसार पूर्ति की जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों को नमक के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने एवं निर्धारित मूल्य पर विक्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य में विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान/व्यापारियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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