लाॅकडाउन के दौरान बिना अनुमति के बेटी को घर लाया, एफआईआर दर्ज




धमतरी, 15 मई 2020। नगरी विकासखण्ड के ग्राम मल्हारी निवासी गेंदलाल बिसेन के विरूद्ध शासकीय आदेश की अवज्ञा एवं लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए भारतीय दंड संहिता 1861 की धारा 188 के तहत थाना सिहावा में एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज कराई गई है। श्री बिसेन के द्वारा अपनी पुत्री को बिना अनुमति के आॅरेंज जोन वाला जिला कोरबा से घर पर लाया गया था।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी सुनील शर्मा ने बताया कि नगरी अनुविभाग में स्थित ग्राम मल्हारी निवासी श्री बिसेन के द्वारा अपनी पुत्री जो कि कोरबा जिले में अध्ययनरत थी, वहां से गरियाबंद आई थी, जहां से बिना किसी अनुमति या सूचना के अपनी पुत्री को अपने वर्तमान निवासरत घर पर लेकर आए और घर लाने के तत्काल बाद भी इसकी सूचना पंचायत को नहीं दी गई। जबकि इस बाबत सभी ग्रामों में मुनादी कराई गई थी कि रेड या ऑरेंज जोन से आने वाले व्यक्ति को कवारन्टीन सेंटर में अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। तत्संबंध में पंचायत सचिव के संज्ञान में आने पर पूरे परिवार की स्वास्थ्य जांच की गई एवं सभी कोउनके घर पर ही कवारन्टीन किया गया। उक्त कृत्य के संबंध में कार्रवाई करते हुए पुत्री के पिता श्री बिसेन के विरुद्ध शासकीय आदेश की अवज्ञा एवं लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए भारतीय दंड संहिता 1861 की धारा 188 के तहत पुलिस थाना सिहावा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसडीएम एवं इंसीडेन्ट कमांडर नगरी ने सभी क्षेत्रवासियों से पुनः आग्रह किया है कि कलेक्टर रजत बंसल के आदेशानुसार बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की तत्काल सूचना संबंधित ग्राम सचिव को अनिवार्य रूप से दें, ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति की अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य जांच कराकर जिला को कोरोना मुक्त रखने में सहयोग करें।


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