लॉकडाउन में सुरक्षा हेतु लगाया गया पर्याप्त पुलिस बल,प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही



  धमतरी।प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले के नगरीय निकायों में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए  22 से 30 सितंबर तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसमें समस्त व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

  पुलिस अधीक्षक  बीपी राजभानु के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रबंध की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे ने आज सभी थाना प्रभारियों, यातायात प्रभारी व पेट्रोलिंग स्टाफ को मकई चौक में बुलाकर उन्हें ब्रीफ करते हुए प्राप्त निर्देशों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करने आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि शहर के वार्डों को तीन भागों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक भाग में लगातार पेट्रोलिंग हेतु तीन अलग-अलग पेट्रोलिंग पार्टी को 3 शिफ्ट में लगाया गया है तथा पृथक से तीन मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के द्वारा शहर की संकीर्ण गलियों में पेट्रोलिंग करते हुए सतत निगाह रखी जाएगी। साथ ही थाना की पेट्रोलिंग वाहन लगातार अपना पेट्रोलिंग करते रहेगी। इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी के नेतृत्व में अलग से पेट्रोलिंग पार्टी लगाया गया है जिनके सहयोग हेतु चीता स्क्वाड, एडी स्क्वाड व शक्ति टीम लगातार पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

       इस दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालो, अनावश्यक घूमते हुए पाए जाने वालों, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों, बिना मास्क के दिखाई देने पर उनके विरुद्ध चालानी सहित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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