कुरूद निवेश क्षेत्र में कुरूद सहित 10 गांव शामिल, 30 दिन में मंगाए गए आपत्ति या सुझाव

 



नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी में


धमतरी 16 अक्टूबर 2020।कुरूद विकास योजना 2031 का प्रारूप, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार किया गया है। सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश ने बताया कि नगर पंचायत कुरूद के मंगल भवन में 15 अक्टूबर 2020 को कुरूद विकास प्रारूप के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो, उसे संबंधित विभाग को छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत किया जा सकता है।


मिली जानकारी के मुताबिक कुरूद विकास योजना 2031 का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार 15 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित किया गया है। इसकी प्रति कलेक्टोरेट कार्यालय धमतरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत कुरूद और सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय धमतरी में कार्यालयीन समय एवं अवकाश के दिनों को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। 


कुरूद निवेश क्षेत्र में कुरूद सहित चरमुड़िया, नवागांव, चर्रा, भाठागांव, कुहकुहा, भरदा, भोथली, राखी, उमरदा, कन्हारपुरी दस गांवों को शामिल किया गया है। इसमें सन् 2031 को आधार मानकर अनुमानित जनसंख्या एक लाख की स्थिति में आने वाली पीढ़ी को कुरूद विकास योजना (प्रारूप) में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद यातायात एवं परिवहन, कृषि, जलाशय, वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्थाओं के अनुरूप प्राक्कलन तैयार किया गया है। साथ ही भविष्य में होने वाले विकास को सुव्यवस्थित आकार देने विभागीय प्राक्कलन बनाया गया है। कुरूद निवेश के लिए सुनियोजित विकास हेतु कुरूद विकास योजना बनाया गया है।

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