शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगाकर किया दुष्कर्म,जैतपुरी बेमेतरा से बरामद

 

धमतरी। थाना कोतवाली अंतर्गत वार्ड की एक नाबालिग बालिका दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को घर से कपड़ा सिलाने जा रही हूं कहकर टेलर के पास गई थी जो घर वापस नहीं आने पर आस-पड़ोस, रिश्तेदारों एवं उसकी सहेलियों से पता तलाश किया गया, लेकिन कोई पता नहीं चलने पर परिजन द्वारा उनकी नाबालिग बालिका को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की आशंका व्यक्त करते हुए थाना कोतवाली में रिपोर्ट करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।


            पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी दौरान तकनीकी साक्ष्यों से मिली जानकारी एवं मुखबिर से सूचना मिली कि बेमेतरा के ग्राम जैतपुरी निवासी श्रीराम राजपूत ने अपहृत नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर रखा है।

 उक्त सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली नवनीत पाटिल ने सहायक उपनिरीक्षक संतोषी नेताम के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया। टीम ने संदेही के घर जाकर दबिश दी। श्रीराम राजपूत के कब्जे से बरामद कर उससे पूछताछ कर कथन लिया गया। विवेचना क्रम में पीड़ित नाबालिग बालिका के कथन, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामले में धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी श्रीराम राजपूत पिता सुरेंद्र राजपूत उम्र 21 वर्ष जयपुरी थाना नांदघाट जिला बेमेतरा को गिरफ्तार कर  न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



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