Breaking:जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश, पर्यटन स्थल में भी प्रतिबंध


धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे


किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा

धमतरी 25 मार्च 2021।कोविड-19 वायरस के धनात्मक प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। 

इसके तहत होली मिलन अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी। 

होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। 

धमतरी जिले के अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। 



सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। 

धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। 


विवाह/अंत्येष्टि/ दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय अधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जेपी मौर्य द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे। 

दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः दो एवं चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। 

डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। 


अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिन का होम क्वारंटाईन में रहना होगा। 

सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाॅल एवं माॅल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद अथवा गंध महसूस नहीं होना, दस्त-उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो नजदीक केन्द्र में कोविड 19 की जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम कोरंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पाॅजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। 

यदि किसी क्षेत्र में कोविड 19 पाॅजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। 

धमतरी जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश को आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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