गणेश पक्ष में नहीं किया जा सकेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, बैंड बाजा, धुमाल का प्रयोग भी प्रतिबंधित,जिला दंडाधिकारी एल्मा ने जारी किया आदेश

 


गणेश उत्सव समिति के आयोजकों को कोविड -19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

 

धमतरी। जिले में 10 सितंबर से गणेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  पीएस एल्मा ने कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। 



      कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि आयोजन समितियों को आदेशित किया है कि उनके द्वारा  कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जाए। आयोजन स्थल पर पंडाल की साइज 15 गुणा 15 से कम होगी तथा प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट तक होगी। प्रतिमा पंडाल के सामने 500 फीट की जगह खाली होनी चाहिए, जिससे कि लोग छह फीट की दूरी से प्रतिमाओं को देख सकेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि पंडाल के सामने एक समय में 50 से अधिक लोग नहीं रह सकते और पंडाल के समक्ष कुर्सियां नहीं रखी जाएंगी। पंडाल में भोज, जगराता, संगीत मंडली, भंडारा या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बैंड बाजा, धुमाल और डीजे का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


ज्ञात हो कि गणेश स्थापना के पूर्व सभी गाइडलाइन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्थापना के बाद यह नियम जारी किया गया है  इसके पूर्व SDM, एडिशनल एसपी द्वारा पंडाल समितियों की बैठक ली गई थी जिसमें विभिन्न  दिशा निर्देश दिए गए थे। इस बैठक में धुमाल की अनुमति दी गई थी एवं दिशा-निर्देश का पालन करने कहा गया था। अब धुमाल के प्रतिबंध पर आयोजन समिति के लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है क्योंकि विसर्जन के लिए ज्यादातर धुमाल बुक किए जा चुके हैं।


 


0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने