शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, न्यायालय ने लगाया 32 हजार रूपये का जुर्माना

 


पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशेड़ी वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने की सख्त कार्यवाही


भूपेंद्र साहू

धमतरी।पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एंव दुर्घटना रहित यातायात व्यवस्था बनाने  स्टॉफ के साथ वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने की समझाईश देकर कार्यवाही कर रही है।

कार्यवाही के दौरान 18 फरवरी को मेटाडोर वाहन क्रमांक सीजी 19 एच 1144 ,पिकअप वाहन क्रमांक सी जी 04 एम व्ही 8009 एंव 20 फरवरी को मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 एन पी 3121 के चालक शराब पीकर वाहन चलाते पाये गये।जिनका प्रकरण तैयार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोना चौहान के न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले मेटाडोर चालक श्रीराम यादव को 10,000 रूपये ,पिकअप चालक पीलेश्वर साहू को 10,000 रूपये , मोटर सायकल चालक नितेश साहू को 12,000 रूपये , कुल 32,000 रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

यातायात पुलिस धमतरी सभी वाहन चालको से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाये यातायात नियमों का पालन करे शराब सेवन कर चलने वाले वाहन चालको पर निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी।



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