Crime:बाजा बजाने के नाम पर हुए मारपीट, जातिसूचक गाली देने के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार

 



दो आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था

धमतरी। कुरुद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोबरा में दिवाली के समय बाजा बजाने के नाम पर  आदिवासी परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। बाकी 7 आरोपियों को  बुधवार 16 नवंबर को आजाक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार  ग्राम गोबरा निवासी मनीषा ध्रुव ने कुरुद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26/10 को रात करीबन 8 बजे बड़ा भाई दुर्गेश ध्रुव के साथ गांव के डोमन साहू, गुलशन साहू, होरी लाल साहू, इंद्र कुमार साहू, ललीत साहू, धनंजय साहू, कोमल साहू, ओमेश्वर साहू, मोनिस साहू व अन्य लोगो द्वारा गांव के बजरंग चौक के पास बाजा बजाने की बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। भाई घर आने के बाद घर मे बैठा था उसी समय गांव उक्त लोगो ने घर के दरवाजा को तोड़कर जबरन अंदर प्रवेश कर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने लगे। मना करने पर वे सभी चाचा डोमार ध्रुव, चाची कमला बाई, मां  व घर मे उपस्थित परिवार के लोगो को हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे।


 सभी संतोष साहू के ईको वाहन क्रमांक सीजी 04 एलसी 3080 को किराया कर रिपोर्ट करने थाना आ रहे थे कि करीबन रात 9.30 बजे ग्राम चरमुडिया के आगे रोड में पहुंचे थे तभी वे सभी लोग  रास्ता रोककर वाहन को  पिता जी का कालर पकड़कर मारपीट किया। गला के पास चोट लगा तथा ईको वाहन का कांच को तोड़फोड कर क्षतिग्रस्त किये। वाहन को तोड़फोड करने से मेरे दाहिने आंख में चोट आई है। मनीषा की रिपोर्ट पर 9 व अन्य के खिलाफ धारा 147,148, 294, 323, 341, 427, 452 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। बाद में इसमें ST SC  एक्ट भी जोड़ा गया।बहुजन समाज पार्टी एवं आदिवासी समाज द्वारा दबाव के चलते दो आरोपी इंद्र कुमार और धनंजय को गिरफ्तार किया गया। बाकी सात आरोपी फरार थे जिन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया गया।

 अजाक थाना प्रभारी कार्तिक चांद ने बताया कि गोबरा में हुए मारपीट के मामले में पूर्व में इंद्र कुमार और धनंजय को गिरफ्तार किया गया था। बाकी सात आरोपी डोमन साहू, गुलशन साहू, होरीलाल, ललित, कोमल, होमेश्वर और मोनिस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।




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