नियमितीकरण के लिए निगम ने 450 से अधिक लोगों को थमाया नोटिस

 


 नियमितीकरण कानून अधिक से अधिक लोगों को मिले लाभ:विजय देवांगन


धमतरी। नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए लोगों में रुचि नहीं दिखाई दे रही है। अब तक सिर्फ 50 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। जबकि 450 लोगों से अधिक लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। इसके लिए फरवरी तक आवेदन करने कहा गया है, वरना कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

महापौर विजय देवांगन आयुक्त विनय पोयाम ने अधिकारियों को अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें। महापौर ने कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए यह कानून लाया गया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड स्तर तक सर्वे कर नागरिकों को जानकारी देवे,और ज्यादा से ज्यादा आवेदन करवाएं।


  ज्ञात हो कि नगर पालिक निगम धमतरी क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए वार्ड एआरआई  के द्वारा अवैध निर्माण को वैध करवाने नोटिस देकर अनाधिकृत विकास एवं अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन जमा कराए जा रहे है। अब तक करीब 50 आवेदन प्राप्त किए गए। आर्किटेक्ट ने भी इनका विवरण अपने पास रखा है। आयुक्त विनय पोयम ने कुछ दिन पूर्व राजस्व विभाग की बैठक लेकर सभी वार्ड एआरआई को टारगेट दिया गया  है तथा सर्वे कर  अनाधिकृत विकास करने वालों को नोटिस जारी के बाद भी अगर नियमतीकरण के लिए अदेवन प्राप्त नहीं होने की स्थिती में कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।

 भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का निगम क्षेत्र में सघन सर्वे किया जा रहा है,अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा के प्रकाश शर्मा से संपर्क कर सकते हैं।


नियमितीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

  भवन अधिकारी विजय मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमितीकरण के लिए आवेदन फार्म  लीज,लाइसेंस,आबंटन संबंधी दस्तावेज जो जीवित हो। भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व यानि कि 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण पत्र, बिजली बिल, संपत्तिकर की प्रति या अन्य आवश्यक दस्तावेज, निगम से पंजीकृत वास्तुविद,आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार भवन मानचित्र, बिल्डिंग प्लान की प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णत: प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो, शपथ पत्र अ एवं ब के दस्तावेज के साथ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण कराने के लिए देना होगा।

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