अवैध एवं बिना अनुज्ञा के निर्मित भवनों को नियमितीकरण करने हितग्राही जल्द करें आवेदन, नहीं करवाने पर होगी कार्यवाही

 


धमतरी।नियमों को ताक में रखकर निर्माण करने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण कराने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। गौरतलब है कि अब तक आवासीय व गैर आवासीय मिलकर 46 लोगों ने नियमितीकरण के लिए अपना आवेदन निगम में जमा किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने गुरुवार को समस्त नगर निगम आयुक्त की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अवैध निर्माण वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी,साथ ही अवैध रूप से व्यवसाय  निर्माण स्थल को भी सील किया जाए।


    छत्तीसगढ़ अनाधिकृत  विकास का नियमितिकरण 2002 संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 2 के प्रावधानानुसार 14 जुलाई 2022 को अधिसूचना दिनांक घोषित किया गया था।जिसका प्रकाशन छ.ग. राजपत्र में 27 जुलाई 2022 को हुआ है, जिसके तहत् निगम क्षेत्रों में 14 जुलाई 2022 से पूर्व निर्मित हुए अवैध भवनों (भवन अनुज्ञा से विचलन कर या बिना भवन अनुज्ञा) को नियमित किये जाने का प्रावधान है। अवैध भवनों को नियमित कराने हेतु नगरीय निकाय क्षेत्रांतर्गत आने वाले निगम कार्यालय में जमा कर  प्रावधानों का लाभ लिया जा सकता है।अनाधिकृत विकास का अब निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है यदि किसी ने बिना बिल्डिंग परमिशन निर्माण किया हो,बिल्डिंग परमिशन लेने के बाद निर्माण के स्वरूप में परिवर्तन किया हो या फिर प्रदाय किए गए भावना के विपरीत निर्माण कर लिया हो तो इसका नियमितीकरण कराया जा सकता है, इसके लिए निगम के भवन अनुज्ञा शाखा में आवेदन करना होगा।
   उल्लेखनीय है कि महापौर विजय देवांगन,आयुक्त विनय कुमार ने इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए आवेदक को नक्शा आदि बनाकर आवेदन निगम  में जमा करना होगा आवेदन के पश्चात जिला नियमितीकरण समिति के अनुमोदन होने उपरांत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा डिमांड जारी कर नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी।


आवेदन करते समय यह लगेंगे दस्तावेज
उक्त आवेदन के साथ निम्नानुसार दस्तावेज बी-1, पी-2, खसरा बटांकन, रजिस्ट्री, पट्टा की छायाप्रति, भवन निमार्ण अधिसूचित तिथि के पूर्व होने का प्रमाण यथा बिजली बिल, संपत्ति कर की प्रति, पूर्व में यदि स्वीकृत कराय गया हो तो भवन अनुज्ञा, भवन का भू-उपयोग प्रमाण पत्र, गैर लाभ अर्जन संस्था न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, पहुंच मार्ग की चौड़ाई, पार्किंग की गणना रिपोर्ट, भवन का चारो ओर का फोटोग्राफ, भवन का स्थल मानचित्र, शपथ पत्र प्रारूप अ एवं ब में संलग्न कर आवेदन किया जा सकता है।



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