न्यायालय का फैसला

प्रेमिका के हत्यारे को आजीवन कारावास 

धमतरी
प्रेमिका से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी प्रेमी मोहम्मद अफजल खान उर्फ मोनू खान को विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।न्यायालयिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल 2018 को सुबह 7  बजे दुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पालवाड़ी के तुलतूली नाला के पास स्थित जंगल में एक लड़की की लाश देखकर फायर वाचर मणिराम ने मृतिका के भाई केवल राम नेताम को इसकी जानकारी दी थी दाएं हाथ की कलाई में गोदना से अंग्रेजी शब्द टीकू लिखा हुआ था ।जिससे पहचान हुई थी ।बताया गया कि 17 अप्रैल को अपनी सहेली के यहां शादी में शुक्लाभाठा जा रही हूं कहकर निकली हुई थी ।विवेचना में पुलिस ने पाया कि दुगली बस स्टैंड से धमतरी आने वाली बस में बैठकर निकली थी और ग्राम कुकरेल में अपने प्रेमी आरोपी मोहम्मद अफजल के साथ मोबाइल में बात की थी। मोहम्मद अफजल ठेकेदार के अंदर में रहकर रोड निर्माण के दौरान टैंकर चलाता था इसी तरह मृतिका से उसकी जान पहचान हुई और प्रेम संबंध हो गया ।धमतरी के मंदिर में शादी भी किया था ।आरोपी 17 अप्रैल को रायपुर से धमतरी आया और मृतिका को अपने साथ मोटरसाइकिल में बिठाकर जंगल ले गया वहां उसने दुष्कर्म किया। विवाद होने पर पीड़िता को दोनों हाथ से गला दबाकर हत्या कर दी और उसके स्कार्फ बांधकर जंगल के पेड़ में टांग दिया था। इस मामले में आरोपी मोहम्मद अफजल खान उर्फ मोनू निवासी युसुफपुर मोहल्ला,थाना नवापुरा मोड़,जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश हाल मुकाम टाटीबंध थाना आमानाका जिला रायपुर के खिलाफ धारा 376,302 आईपीसी धारा 3(2)(5 )अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कोगिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार के न्यायालय में फैसला सुनाया है कि आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1000 रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा इस प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने पैरवी की
 
 

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