पांच गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास



 विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार ने सुनाया फैसला

धमतरी। स्कॉर्पियो में गांजा तस्करी कर मध्यप्रदेश की ओर जा रहे पांच आरोपियों को विशेष न्यायाधीश ने 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 28 जुलाई 2018 को दोपहर 3:50 पर नहर नाका चौक के पास पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की गई जिसमें सफेद रंग के स्कॉर्पियो में 23 किलो 850 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ ।
 
इस मामले में पुलिस ने आरोपी शिवम रघुवंशी अहमदपुर जिला रायसेन ,पुरुषोत्तम मालवीय ग्राम छबारा जिला रायसेन, अनूप कुमार यादव ग्राम तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर देवेंद्र रघुवंशी ग्राम देवरी जिला रायसेन और बद्री प्रसाद ग्राम खैराना जिला नरसिंहपुर को धर दबोचा ।सभी आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया जहां सभी पांच आरोपियों को विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1लख अर्थदंड की सजा सुनाई है ।अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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