धमतरी ।नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य
निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर 21 दिसम्बर को होने वाले मतदान के दो दिन
पूर्व यानी 19 दिसम्बर की रात तक प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार-प्रसार
नहीं किए जाने के निर्देश दिए हैं। तत्संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन-2019 के लिए उक्त अवधि 19
दिसम्बर को रात्रि 12 बजे तक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 19 दिसम्बर
को रात्रि 10 बजे तक लाउड स्पीकर तथा इसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक उसके
द्वारा जनम्पर्क कर प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़
स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा-3 में यह
प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस
दिनांक को, जिस दिन निर्वाचन के लिए मतदान किया जाए, उसके एक दिन पूर्व कोई
सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा।
एक टिप्पणी भेजें