कोरोना अलर्ट ::जिले में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू



कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को लेकर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

धमतरी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रजत बंसल ने सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144(1) के तहत जिले के सीमांतर्गत लागू किए जाने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस (कोविद-19) एक संक्रामक बीमारी है जिसका भविष्य में विस्तारित होना सम्भाव्य है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क से दूर रहने तथा संक्रमित होने की आशंका है, उन्हें संगरोध की सख्त हिदायत दी गई है।

 जिला दण्डाधिकारी ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के पत्र में संभावित उपाय अमल में लाने का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रमाक होने की संभावना है, क्योंकि जिले की सरहदों से लगी हुई अन्य राज्यों की सीमाओं में यह संक्रामक है तथा रायपुर एवं बस्तर मुख्य मार्ग में होने से काफी संख्या में आवागमन एवं परिवहन होने की वजह से 144(1) सीआरपीसी 1973 की धारा लागू करना आवश्यक है, जिससे कि मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिहाज से कोविद-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। जारी आदेश में जिला दण्डाधिकारी ने आगे उल्लेख किया है कि आपातकालीन स्थिति में समयाभाव के कारण यह संभव नहीं है कि जिले में निवासरत सभी नागरिकों को उक्त नोटिस की तामील कराई जा सके। अतः तत्संबंध में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए धारा 144(1) लागू किया जाना उचित है।
कलेक्टर  रजत बंसल

जिला दण्डाधिकारी के द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से जनसामान्य को निर्देशित किया गया है कि यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी संक्रमित देश से यात्रा कर वापस लौटा है अथवा ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो, जिसे कोविद-19 के लक्षणों से संक्रमित होने की आशंका है, तो वे जिले के लिए स्थापित किए गए टोल फ्री नंबर 104 पर स्वयं अथवा सामूहिक रूप से फौरन जानकारी दें और ऐसे लोगों को आइसोलेशन, कोरन्टाइन में शिफ्ट कराने, स्वास्थ्य परीक्षण कराने आदि में निगरानी दलों को हरसंभव सहयोग करें।
सभा, जुलूस, रैली की अनुमति तथा एन.ओ.सी. तत्काल प्रभाव से निरस्त
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर 17 मार्च के पूर्व कलेक्टोरेट अथवा एस.डी.एम. द्वारा जारी किए गए सभा, जुलूस, रैली की अनुमति तथा एन.ओ.सी. को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। उन्होंने मगरलोड तहसील में नोवल कोरोना वायरस पर सतत् निगरानी रखे जाने एवं इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के निराकरण के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे को कार्यपालन दण्डाधिकारी नियुक्त किया है।
टीम बनाकर नोवल कोरोना के संबंध में लोगों को जागरूक करने जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश
 नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थों की टीम तैयार कर प्रत्येक ग्राम में नोवल कोरोना वायरस के संबंध में लोगों को जागरूक करें। साथ ही प्रतिदिन रिपोर्ट संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दिया जाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनजर उन्होंने सभी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालन दण्डाधिकारी को उक्त के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।   

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