लॉक डाउन::किराना, दूध,फल, सब्जी,चिकन मार्केट सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे


जिला दंडाधिकारी ने लॉकडाउन पर 31 मार्च तक के लिए जारी किए विशेष दिशा-निर्देश 


भूपेंद्र साहू 
धमतरी।डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोनावायरस कोविड 19 को एक संक्रामक बीमारी बताई गई है। भारत समेत पूरे विश्व के देशों में खतरा उत्पन्न कर दिया है ।स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोनावायरस के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के लिए संभावित उपाय अमल में लाया जाए ।इसी संबंध में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल द्वारा  आदेश जारी किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं -

*जिला धमतरी के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण के बचाव एवं स्वास्थ्य गत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 31 मार्च रात 12:00 बजे तक पूर्णतया लॉक डाउन लागू किया गया है ।

*जिले के सभी शासकीय अर्ध शासकीय अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी और कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। लेकिन मुख्यालय नहीं छोड़ना है 

*जिले में सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस टैक्सी ऑटो रिक्शा बस ई रिक्शा रिक्शा शामिल है के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है 

*आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया जाता है किसी भी माध्यम सड़क रेल एवं अन्य माध्यम से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। धमतरी जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंध किया जाता है 

*दवा दुकान चश्मे की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई परिवहन जारी रहेगी।

 *खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध ब्रेड,फल एवं सब्जी चिकन मटन मछली एवं अंडा के विक्रय के लिए समय सुबह 7  से दोपहर 3  बजे तक निर्धारित किया गया है 

*घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हाकर सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक एवं शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक लाग डाउन से मुक्त रहेंगे

 *आम जनता बैंकिंग सेवाएं लेने के लिए सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक जा सकते हैं।

 *बैंकों के निर्देश दिए गए हैं कि न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता कर्मचारी अधिकारियों का उपयोग करें और भारत सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें ।सामूहिक आवागमन के लिए किसी भी स्थिति में वाहन उपलब्ध न कराए जाए ।सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम 5 ग्राहकों को ही प्रवेश दें ।बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में पैसे की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

 *अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन जमा करने की अनुमति दी जा सकेगी 

*सभी आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होंगे ।

*कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ,अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, एसडीएम ऑफिस तहसील, थाना एवं चौकी यह सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे ।

*सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे 

*सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य सिर्फ मनरेगा को छोड़कर तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।

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