आवश्यक वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर ही विक्रय करने के दिए निर्देश

 

जिले के बाहर से आने वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं की निरंतरता संबंध में ली गई जानकारी




धमतरी  । कोरोना वायरस की जिले में रोकथाम और नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रजत बंसल ने जिला सीमा अंतर्गत धारा 144 लागू कर दी है। इसी तारतम्य में खाद्य अधिकारी ने अपनी टीम के साथ शहर के मुख्य बाजार में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, आलू, प्याज दाल, तेल, आटा आदि की उपलब्धता एवं कीमतों के संबंध में नगर के बड़े प्रतिष्ठानों में जिले से बाहर आने वाली सामग्रियों की मांग और बाजार दर के संबंध में जानकारी ली। 
 
खाद्य अधिकारी के  द्वारा सभी आवश्यक वस्तुओं एवं सामग्रियों की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिए नियमित व पर्याप्त आवक सुनिश्चित करने तथा फुटकर व्यापारियों द्वारा औसत से अधिक सामग्री की मांग कर उन्हें अनावश्यक भंडारण न करने के संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामग्री का विक्रय नहीं करने गैस एवं पेट्रोल डीलर्स को निर्देश दिए गए कि सभी व्यापारियों द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की उचित कीमत पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस पर सभी व्यापारियों ने अपनी सहमति जताई। व्यापारियों को दुकान में आने वाले ग्राहकों को नियमित रूप से धुलाई एवं न्यूनतम एक मीटर की दूरी बनाए रखने और भीड़ वाली जगहों पर कतार बनाने के संबंध में जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए।

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