मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर :देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट-होटल बार और क्लब 3 मई तक रहेंगे बंद



नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लाॅकडाउन के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जारी किए निर्देश

 

   धमतरी 28 अप्रैल । नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रजत बंसल ने आगामी 03 मई तक जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकान, मद्य भाण्डागार धमतरी, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.4-क क्लब को बंद रखने के लिये निर्देशित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अवधि में मदिरा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 
 
 
पंजीयन कार्यालय भी अब 3 मई तक रहेंगे बंद

 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय अब आगामी 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 28 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी किया गया था। विभाग द्वारा इसे बढ़ाते हुए अब आगामी 3 मई तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
 



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