अमानत में खयानत कर 5 लाख रुपए लेकर फरार होने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार




 

 आरोपियों के कब्जे से 04 लाख रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद


    धमतरी।शिव चौक निवासी प्रार्थी आकाश मिश्रा ने थाना सिटी कोतवाली धमतरी में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके साथी निखिल पंसारी उर्फ अंचल एवं श्रवण यादव उर्फ रानू को 2 जून को मठ मंदिर के पास बनियापारा धमतरी निवासी अपने जीजा महेश शर्मा से 05 लाख रुपये नगद लेने के लिए भेजा था जो  महेश शर्मा से 05 लाख रुपये नगद लेकर वापस प्रार्थी आकाश मिश्रा के पास न आकर बेईमानी पूर्वक नगदी रकम लेकर भाग गए। प्रार्थी के लिखित रिपोर्ट पर आरोपी निखिल पंसारी उर्फ अंचल एवं श्रवण यादव उर्फ रानू के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 406, 34 कायम कर विवेचना में लिया गया।

       अपराधिक न्यासभंग संबंधी अपराध घटित होने की सूचना पुलिस अधीक्षक  बी.पी. राजभानु को मिलने पर आरोपियों की पता तलाश कर त्वरित कार्यवाही करने थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर तकनीकी सेल की संयुक्त टीम गठित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  मनीषा ठाकुर रावटे मार्गदर्शन में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा विवेचना क्रम में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की हर संभावित स्थानों में पतासाजी की जा रही थी.उनके सकुनत में भी दबिश दी गई किंतु दोनों आरोपी नहीं मिले। इसी बीच विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली की दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से धमतरी की ओर आ रहे हैं जिस पर संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा सोरिद नाला के पास घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों के मोटरसाइकिल से आने पर उन्हें रोककर उनका नाम पता पूछा, जिन्होंने अपना नाम निखिल पंसारी उर्फ अंचल एवं श्रवण यादव उर्फ रानू बताएं, जिन्हें हिरासत में लेकर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनो अपराध स्वीकार करते हुए 05 लाख रुपये में से 01 लाख रुपये खर्च हो जाना व 04 लाख रुपये अपने पास रखे होना कबूल किए, जिनके कब्जे से 04 लाख रुपये नगद एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 05 V 2317 को गवाहों के समक्ष जप्त कर मेमोरेण्डम कथन व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों द्वारा आपराधिक न्यासभंग करना पाए जाने पर आरोपी निखिल पंसारी उर्फ अंचल पिता सुरेश पंसारी उम्र 21 वर्ष निवासी चमेली चौक के पास धमतरी एवं श्रवण यादव पिता स्वर्गीय महेश यादव उम्र 22 वर्ष निवासी चमेली चौक धमतरी को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायिक रिमांड हेतु  न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।

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