धमतरी ब्लाॅक के दो व मगरलोड का एक ग्राम कंटेनमेंट जोन घोषित, 4 गांव कंटेनमेंट जोन मुक्त


 
 

कोरोना वायरस के धनात्मक प्रकरण पर जाने पर जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
 

धमतरी 27 जुलाई 2020 ।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने जिले के विकासखण्ड के ग्राम सोरम व पुरी तथा मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम चंद्रसूर में कोरोना संक्रमण के धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर इन ग्रामों के संबंधित वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैम्पल लेकर जांच के लिए प्रेषित किया गया था, जिनमें धमतरी विकासखण्ड के ग्राम सोरम के लालापारा में दो पाॅजीटिव मरीज पाए जाने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में कोरोना वायरस के फैलाव तथा रोकथाम को ध्यान में रखते हुए ग्राम सोरम के नंदू के मकान से लेकर शांति चैक चबूतरा तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह ग्राम पुरी में भी कोरोना वायरस कोविड-19 का एक धनात्मक प्रकरण पाए जाने पर जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम के राजेन्द्र पिता रामकिशुन साहू के मकान से मेन रोड तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अलावा मगरलोड के ग्राम चंद्रसूर में कोरोना का एक धनात्मक मरीज संक्रमित पाए जाने के कारण ग्राम के वार्ड क्रमांक-7 में सगुनी बाई साहू के घर से डेरहाराम साहू वार्ड क्रमांक-2 तथा वार्ड क्रमांक-3 के पटेलपारा तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि उक्त चिन्हांकित क्षेत्रांतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन का कोई भी व्यक्ति तालाब में नहीं नहाएगा। मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देश अनुसार सैंपल इत्यादि जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कम्युनिटी सर्विलेंस टीम द्वारा पाॅजीटिव प्रकरण के वर्तमान निवास स्थल से चारों दिशा में 50-50 घरों पर एक्टिव सर्विलेंस कर सर्दी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ वाले व्यक्तियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किए जाने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिए हैं। 

ग्राम साल्हेभाट, चरमुड़िया, मूरा और सिलीडीह हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त
कलेक्टर  ने मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम साल्हेभाट, कुरूद विकासखण्ड के ग्राम चरमुड़िया, मूरा और उप तहसील भखारा के ग्राम सिलीडीह को कंटेनमेंट जोन मुक्त किया है। गौरतलब है कि इन स्थानों में कोरोना पाॅजीटिव के एक-एक संक्रमित व्यक्ति पाए जाने की वजह से इन ग्रामों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.तुर्रे द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त सभी ग्राम के पाॅजीटिव व्यक्तियों की रिकवरी हो चुकी है, इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी ने उक्त सभी ग्रामों को कंटेनमेंट जोन मुक्त किया है।

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