शराब दुकानों के एक किलोमीटर के दायरे में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच बेचना,शराब पीना प्रतिबंधित




जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जारी किया आदेश


धमतरी 30 जुलाई 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले में संचालित मदिरा दुकानों के एक किलोमीटर की परिधि में किराना दुकानों में प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किए हैं। मदिरा दुकान के चारों तरफ प्लास्टिक ग्लास, पानी पाउच के उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है, इससे प्रदूषण एवं जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। कलेक्टर ने आयुक्त, नगरपालिक निगम धमतरी को इस संबंध में दुकान संचालकों से दुकान के सामने उक्त सामग्री विक्रय नहीं किए जाने संबंधी सूचना चस्पा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कचरा इधर-उधर पाए जाने पर प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि शराब दुकान के एक किलोमीटर की परिधि में मदिरापान प्रतिबंधित किया जाता है। मदिरापान करते अथवा मत्त पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि शराब दुकान निर्धारित समय के बाद खुला पाया जाता है, तो संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने इस संबंध में लगातार प्रचार करने एवं मोबाईल यूनिट द्वारा निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।

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