लॉकडाउन का गेंद अब व्यापारियों के पाले में,कलेक्टर ने कहा यदि स्वस्फूर्त दुकानें बंद रखते हैं तो प्रशासन करेगा सहयोग



भूपेंद्र साहू
धमतरी।लॉकडाउन के मुद्दे पर दिनभर आज चर्चा का बाजार गर्म रहा ।समय परिवर्तन की भी मांग की गई लेकिन अंततः परिणाम यह आया कि कलेक्टर जेपी मौर्य ने लॉकडाउन को व्यापारियों पर छोड़ दिया है । कहा है कि यदि वे स्वयं स्वस्फूर्त बंद करते हैं तो आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
 
 सोमवार की शाम कलेक्टर ने सर्व व्यापारी संगठन नगर निगम क्षेत्र को पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि 14 सितंबर को प्रस्तुत ज्ञापन के माध्यम से धमतरी जिले में कोविड-19 कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र को लॉक डाउन करने की मांग की गई है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि शासन द्वारा कुछ चिन्हित क्षेत्रों को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। व्यापारी संगठन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार किया गया जिस पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि- विभिन्न व्यापारिक संगठन के लोग यदि चाहे तो स्वतः लॉक डाउन का प्रस्ताव पारित कर खुद अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय ले सकते हैं यदि व्यापारी संगठन द्वारा लॉक डाउन का निर्णय पारित किया जाता है तो जिला प्रशासन उसमें आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। स्पष्ट है कि अब जिला प्रशासन ने गेंद  व्यापारियों के पाले में डाल दिया है ।व्यापारियों के लिए अब वक्त है कि वह अपनी एकता प्रदर्शित करें और शहर को सुरक्षित रखने स्वस्फूर्त दुकान बंद रखें ।हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें दुकान समय के परिवर्तन का निर्णय लिया गया था जिसका पालन होते नहीं दिखा था।
 
बिना मास्क पर कार्यवाही के आदेश 
 
  कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बचने के उपाय का सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है ।आदेश में कहा गया है कि 
जो व्यक्ति बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाए 
अनावश्यक भीड़ करने से रोका जाए 
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाए
 समय-समय पर भीड़-भाड़ इलाके में पुलिस द्वारा निरीक्षण किया जाए
 बिना कार्य के कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो मास्क लगाकर ही घर से निकले
 आदि उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है ।आदेश में पुलिस अधीक्षक एवं सभी एसडीएम, आयुक्त नगर निगम, सभी सीईओ जनपद क्षेत्र सभी सीएमओ नगर पंचायत को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।
 

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