लॉकडाउन में पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था, प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर की गई कार्यवाही



संक्रमण से बचाव हेतु दी जा रही समझाइश 


 धमतरी।प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले के नगरीय निकायों में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए 22 से 30 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसमें समस्त व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु के निर्देशन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु धमतरी पुलिस लगातार प्रयासरत है। वर्तमान समय में कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसे देखते हुए स्वयं के द्वारा संक्रमण से बचने सुरक्षात्मक उपाय किया जाना अति आवश्यक है।

     वर्तमान लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर के नेतृत्व में चाक-चौबंद पुलिस व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग लगाई गई है। साथ ही धमतरी पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान  पी.ए. सिस्टम के माध्यम से नागरिकों को कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों को बताते हुए प्रशासन के आदेशों का पालन करने, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने, घर से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क या फेस कवर लगाने, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करने व अपने घर के सदस्यों खासकर बुजुर्गों व बच्चों के संपर्क में नहीं आने समझाईश दिया जा रहा है। इस दौरान अनावश्यक रूप से बिना मास्क लगाए 41 व्यक्तियों को घूमते हुए पाए जाने पर निर्देशानुसार कार्यवाही की जाकर निर्धारित शुल्क प्रत्येक व्यक्ति से ₹100, कुल ₹4100 चालान किया गया तथा 25 वाहनों को जप्त किया गया है तथा अन्य लोगों को सुरक्षित रहने समझाइश  दी गई।

       लॉकडाउन अवधि में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। शासन के आदेशों का उल्लंघन करने वालो, अनावश्यक घूमते हुए पाए जाने, सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, बिना मास्क के दिखाई देने पर उनके विरुद्ध चालानी सहित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने