शोर शराबा किया तो उसकी खैर नही, जिले में लागू हुआ कोलाहल अधिनियम

जगदलपुर। जिले में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किसी ने शोर शराबा किया तो उसकी खैर नही । कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में कोलाहल अधिनियम लागू करने का आदेश दिया है।

विद्यालयों एवं महाविद्यालयीन शिक्षा सत्र 2020-21 की आगामी आयोजित वार्षिक परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों, परिक्षार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 5(2) एवं धारा 10(2) के अंतर्गत का प्रयोग करते हुए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक शोर शराबे पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम की धारा 13(1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 ’क’, ’ख’ और ’ग’ के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।



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