विवाह,अन्त्येष्टि में सिर्फ 10 लोग ही होंगे शामिल,समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे

 

कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों से आईसोलेशन प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए

रायपुर। कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने वैवाहिक कार्यक्रम,अन्त्येष्टि के लिए फिर से दिशा निर्देश जारी किया है। अब दोनों कार्यक्रम में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं ।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि इन  कार्यक्रम के लिए संख्या का निर्धारण और अन्य नियमों के पालन की जवाबदारी सभी कलेक्टर-एसपी की होगी।


  दो दिन पूर्व सभी कलेक्टर-एसपी और वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुवल बैठक के बाद आज सरकार ने धार्मिक, वैवाहिक, सामाजिक कार्यक्रम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के नाम से इसे जारी किया गया है इसके अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम में 10  से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। अंत्येष्टि में भी 10 से ज़्यादा लोग शामिल नही हो सकते। अन्य तरह के सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आयोजनों को भी पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है।


धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।


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