शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, खोपली से आरोपी गिरफ्तार

  


 आरोपी के विरुद्ध भादवि एवं पाक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही


धमतरी।8 जुलाई को प्रार्थिया ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले गया है।रिपोर्ट  पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

 मामले में पुलिस अधीक्षक धमतरी  प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने अपहृत नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर वैधानिक कार्यवाही करने थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को निर्देशित किया।एएसपी मनीषा ठाकुर के मार्गदर्शन व डीएसपी अरुण जोशी के पर्यवेक्षण में अपहृत नाबालिग बालिका व अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। 


         इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि महासमुंद के थाना बागबाहरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोपली निवासी दुर्गेश सोनवानी ने अपहृत नाबालिग बालिका को अपने घर में रखा है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी कोतवाली  ने तत्काल उप निरीक्षक एस.आर. नायक के नेतृत्व में टीम गठित कर रवाना किया । पुलिस टीम द्वारा संदेही दुर्गेश सोनवानी के घर में दबिश देकर अपहृत नाबालिग बालिका को बरामद कर पूछताछ की गई। अपहृता ने बताया कि दुर्गेश सोनवानी ने उसे बहला-फुसलाकर, शादी करने का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर अपने घर ले आया और उसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 जोड़ते हुए आरोपी दुर्गेश सोनवानी पिता देवसिंग सोनवानी उम्र 28 वर्ष ग्राम खोपली थाना बागबाहरा जिला महासमुंद को विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

  अपहृत नाबालिग बालिका को जिला महासमुंद से आरोपी के कब्जे से बरामद करने में उपनिरीक्षक एस.आर. नायक, प्रधान आरक्षक सुरेश नंद एवं महिला आरक्षक जागृति शर्मा शामिल रहे।

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