कोविड 19 से मृत व्यक्तियों को अनुदान सहायता राशि के लिए तहसील कार्यालय धमतरी के कक्ष क्रमांक 20 में लिए जा रहे आवेदन

 

धमतरी। कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता 50 हजार रुपए की राशि प्रदाय की जानी है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी डॉ. विभोर अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए तहसील कार्यालय में अलग से काउंटर में आवेदन लिए जा रहे है। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय धमतरी के कक्ष क्रमांक 20 में आवेदनकर्ता अपने आवेदन जमा कर सकते है। 

अनुदान सहायता राशि आपदा मोचन निधि के तहत प्रदाय की जाएगी। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा कोविड 19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रूपए निर्धारित किया गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त नगरपालिक निगम धमतरी, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत को आवश्यक निर्देश दिए हैं। साथ ही चेकलिस्ट अनुसार आवेदन पत्र संकलित कर सूची हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में जिला स्तर पर गठित कोविड 19 मृत्यु विनिश्चियन समिति के समक्ष हर सप्ताह समय सीमा की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

 बताया गया है कि संबंधित परिवार विभाग द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र के जरिए ही दावा प्रस्तुत करेंगे। मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के जरिए भुगतान किया जाएगा। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुदान सहायता करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आवेदन पत्र तहसील कार्यालय, नगर निगम, नगर पंचायत के मुख्यालय/कार्यालय में लिया जाएगा। 

ये दस्तावेज जरूरी

 ज्ञात हो कि आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक की आधार कार्ड, बैंक खाते के पहले पृष्ठ, राशन कार्ड, मृत व्यक्ति के आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति लगानी होगी। साथ ही मृत व्यक्ति के निकटतम वारिस होने संबंधी फोटोयुक्त, हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित पंचनामा प्रतिवेदन और विधिक उत्तराधिकारियों का सहमति पत्र जमा करना होगा।



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