अवैध धान परिवहन और बिक्री सहित कोचिए व बिचौलियों पर निगाह रखने अधिकारी, कर्मचारियों की तैनाती

 


धमतरी। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध धान विक्रय के लिए पड़ोसी राज्यों से धान लाकर बेचने की आशंका बनी रहती है। इसके मद्देनजर कलेक्टर  पीएस.एल्मा ने अवैध धान विक्रय/परिवहन की रोकथाम के लिए जिले के पांच चेक पोस्ट बोराई, बनरौद, सांकरा, बांसपानी और सिंगपुर में अधिकारी, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इनमें पटवारी, मंडी उप निरीक्षक, वनपाल, होमगार्ड को शामिल किया गया है। साथ ही उन्हें नियमित तौर पर नियमित तौर पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि गठित दल द्वारा रजिस्टर संधारित कर धान के वाहनों के आवक-जावक का विवरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान परिवहन करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर जाएगी।

                       


                              

कोचिए और बिचौलियों पर निगाह रखने विशेष निरीक्षण दल गठित

धान खरीदी के दौरान कोचिए एवं बिचौलियों द्वारा चिल्हर रूप से धान खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने की संभावना बनी रहती है। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने अवैध धान विक्रय की रोकथाम के लिए तहसीलवार विशेष निरीक्षण दल गठित किया है। इनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक, मंडी उपनिरीक्षक को शामिल किया गया है। खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व निरीक्षण दल के नोडल अधिकारी होंगे। वे अपने प्रभार क्षेत्र के विशेष निरीक्षण दल से रिपोर्ट प्राप्त कर हर सप्ताह समय सीमा की बैठक में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर गठित विशेष निरीक्षण दल द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के तहत कार्रवाई की जाएगी।




0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने