जिले में कोलाहल अधिनियम लागू, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

 


धमतरी ।वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने सभी प्रकार के कोलाहल को प्रतिषेध किया है। उन्होंने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10(2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 30 अप्रैल 2022 तक धमतरी जिला की राजस्व सीमाओं के भीतर, सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के कोलाहल को प्रतिषेधित किया है।


किन्तु यह प्रतिषेध आदेश धारा 13 के तहत जिन्हें कानून द्वारा छूट दी गई है, उस पर लागू नहीं होगा। विशिष्ट परिस्थितियों में इस आदेश में किसी प्रकार की ढील देने संबंधी आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। उक्त अधिकारी, प्रस्तुत आवेदन की पस्थितियों पर विचार कर लिखित आदेश के द्वारा प्रचलित प्रावधानांे के तहत इस आदेश में आंशिक तौर पर ढील दे सकेंगे। किन्तु ऐसी ढील से छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं परीक्षा केन्द्रों में आयोजित परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के अंतर्गत शास्ति हेतु कार्यवाही की जा सकेगी तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र अधिग्रहण धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा 30 अप्रैल 2022 तक लागू रहेगा।    




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