हाईकोर्ट ने एनआईए की अपील को किया रद्द, अब राज्य सरकार करवाएगी झीरम कांड की जांच

 


वतन जायसवाल

रायपुर। झीरम घाटी हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय जांच दल की अपील को हाईकोर्ट के जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने खारिज़ कर दिया है। जिसके बाद अब राज्य सरकार इस हत्याकांड की जांच करवा सकती है। 

 बता दें कि झीरम घाटी हत्याकांड में जान गंवाने वाले कांग्रेसी नेता उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाना में साल 2020 में हत्या और षडयंत्र का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस केस को एनआईए ने जगदलपुर की विशेष अदालत में चुनौती देकर मामले को एनआईए को ही को सौंपने की मांग की थी। विशेष अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ एनआईए ने हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। इस मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आया जिसमें कोर्ट ने की एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है।



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