नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म, दुगली पुलिस ने तमिलनाडु से आरोपी को किया गिरफ्तार

 


आरोपी को धारा 363, 376 भादवि.पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत भेजा गया जेल


धमतरी।दुगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिक का अपहरण कर लगातार दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 अप्रेल को थाना दुगली क्षेत्र की नाबालिक लड़की के घर से बिना बताये कहीं चली जाने व अपहरण कर ले जाने की परिजनों की रिपोर्ट पर थाना दुगली में गुम इंसान एवं नाबालिक होने से अपहरण किये जाने की आशंका पर अज्ञात आरोपी के विरुद्व धारा 363 भादवि का केस दर्ज किया गया था। 

इस बीच सूचना मिली कि आरोपी नाबालिक को लेकर तमिलनाडु में रह रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के दिशा निर्देश पर पुलिस टीम तमिलनाडु भेजी गई थी। तमिलनाडु पहुँचने के दौरान आरोपी द्वारा अपना ठिकाना बदल देने पर पुलिस सूझबूझ से आरोपी एवं अपहृता का पता ठिकाना लगाकर तमिलनाडु के राजपुडुकिडी थाना कैथर जिला थुतुकुडी तमिलनाडु से 25 मई को अपहृता को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया। 


आरोपी संजू उर्फ संजीत नेताम पिता स्व लोकेश नेताम उम्र 19 वर्ष निवासी उमरगांव थाना सिहावा को गिरफ्तार कर तमिलनाडु के न्यायालय से आरोपी को ट्रॉजिट रिमाण्ड में लेकर पुलिस टीम पीड़िता नाबालिक लड़की एवं आरोपी को लेकर थाना दुगली लाए।पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से पूछताछ कर सी.डब्ल्यू.सी. से कांउसिलिंग कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

आरोपी ने अपहरण कर अपने साथ रखकर लगातार शारीरिक संबंध बनाकर शोषण करना बताया। महिला डॉक्टर की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होने से आरोपी के विरुद्ध बलात्कार की धारा 376 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) की धारा 4, 6 जोडकर आरोपी को न्यायायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

इस कार्यवाही में थाना दुगली के निरीक्षक डीके कुर्रे, प्रआर डोमार सिंह ध्रुव आरक्षक घनश्याम साहु, विष्णु मरकाम शामिल रहे।

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