शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें


 
 निजी स्कूलों के प्राचार्यों को  तीन दिनों में कमियां दूर करने के निर्देश
 

धमतरी, कलेक्टर  रजत बंसल ने जिले में संचालित निजी विद्यालयों के प्राचार्यों एवं संस्था प्रमुखों की बैठक लेकर उच्चतम न्यायालय और शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन तथा वाहनों की जांच में पाई गई कमियों को तीन दिनों के भीतर पूरा कर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को सूचित करने के लिए निर्देशित किया।बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा का दायित्व पालकों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन का भी है। छोटी सी चूक से बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसलिए इसे वे प्राथमिकता और गम्भीरता से लें। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर स्कूलों की सतत् माॅनीटरिंग करवा रहा है तथा कमियों को दूर करने के लिए स्कूल प्रबंधन को लगातार समझाइश भी दे रहा है। इसके बावजूद अगर कोई नियमों-निर्देशों के प्रतिकूल कृत्य करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से परहेज नहीं होगा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि निजी शालाओं द्वारा सत्र के प्रारम्भ में लिए जाने वाले शुल्क के अलावा हिडन फीस लिए जाने की शिकायत मिलती है तो ऐसे प्रकरणों में भी गम्भीरता से प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी प्राचार्यों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करने में सहयोग करने तथा नियमों का अनुसरण करने का आव्हान किया।जिला शिक्षा अधिकारी टी.के. साहू ने सभी स्कूलों में पालक समिति का गठन, शुल्क में वृद्धि के पूर्व समिति में अनुमोदन और तत्पश्चात् जिला शिक्षा कार्यालय में कारण सहित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने कहा। इसके अलावा विद्यालय परिसर में खेल मैदान की उपलब्धता, खेल शिक्षक की नियुक्ति, वाहन शुल्क आदि की जानकारी शनिवार 27 जुलाई तक कार्यालय में प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि निजी स्कूलों के संबंध में शिकायतों के लिए दूरभाष नंबर 07722-232390 जारी किया गया है, जिसमें पालक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 



बैठक में जिला परिवहन अधिकारी युगेश्वरी वर्मा ने जानकारी दी कि स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम परिवहन विभाग के ‘वाहन-4‘ नामक साॅफ्टवेयर में लिंक्ड है। जीपीएस सिस्टम से किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाना संभव नहीं है। इसके अलावा वाहनों स्पीड गवर्नर, प्राथमिक उपचार पेटी की अनिवार्यता के बारे में भी बताया  इसके अलावा यदि कोई स्कूली विद्यार्थी स्कूल यूनीफाॅर्म में बाइक से स्कूल आता है तो ऐसे विद्यार्थियों के पालकों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया जाएगा। चूंकि 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का लायसेंस नहीं बन सकता, इसलिए ऐसे विद्यार्थी के पालक व शाला प्रबंधन कार्रवाई के दायरे में आवश्य आएंगे। इसके लिए पालकों की बैठक लेकर उन्हें लगातार समझाइश देने तथा जागरूक करने की भी बात कही। इस अवसर पर डीआईओ उपेन्द्र चंदेल सहित जिले के निजी विद्यालयों के संस्था प्रमुख एवं प्राचार्य उपस्थित थे।
वायुसेना भर्ती रैली के लिए प्रचार-प्रसार करने के लिए की अपील:- बैठक में कलेक्टर ने जिले में आगामी 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच जिले में प्रथम बार वायु सेना भर्ती रैली के आयोजन की जानकारी निजी शाला के संस्था प्रमुखों को दी तथा जिले के योग्य युवकों सैन्य सेवाओं में अवसर दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाने की बात कही। इसके लिए पालकों से मिलकर इच्छुक युवकों की जानकारी देने के निर्देश दिए।

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