संयुक्त जांच दल द्वारा अवैध व्यापार करते 280 क्विंटल धान जप्त



धमतरी। कलेक्टर  रजत बंसल के निर्देश पर राजस्व, खाद्य विभाग तथा कृषि उपज मंडी के संयुक्त जांच दल द्वारा धान परिवहन के संबंध में जांच की गई। इस दौरान दल द्वारा 394 बोरा धान जिसका वजन 280 क्विंटल है, अवैध परिवहन करने पर जप्ती की गई। इनमें अरौद ली. निवासी बलराम सिन्हा से 84 बोरा, ग्राम तासी, जिला कांकेर के भुवनेश्वर सिन्हा से 60 बोरा, चिचबोड़ जिला बालोद के अभय साहू से 100 बोरा और ग्राम सुरा जिला बालोद के मनोज साहू से 150 बोरा धान शामिल है। धान का अवैध व्यापार किए जाने पर इन सभी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 20/22 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। भविष्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अवधि 15 फरवरी 2020 तक अन्य राज्यों से धान आवक एवं अवैध धान व्यापार/भण्डारण/परिवहन के संबंध में लगातार जांच की कार्रवाई की जाएगी।


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