आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय कार्यालय 31 मार्च तक रहेंगे बंद


रायपुर :

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नावेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आगामी 31 मार्च तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर समस्त शासकीय कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में राज्य स्तर पर समस्त सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर ही आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए, शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाएगा। 
जारी आदेश में कहा गया है कि संभाग एवं जिला स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे - स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सम्मिलित विभागों से संबंधित शासकीय कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाने-चौकी, फायरब्रिगेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एव स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित न किया जाएं। 
    संचालित कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित किया जाएं। अधिकारी-कर्मचारियों को निवास से सदैव मोबाईल-टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहने के लिए निर्देशित किया जाएं ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय मंे बुलाया जा सके। संचालित कार्यालयों में उपस्थित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जाएं ताकि भीड़-भाड़ मंे संक्रमण की संभावना कम की जा सकें। कार्यरत शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के आवागमन के साधन के माध्यम से आने जाने के लिए निर्देशित किया जाए।


सभी पंजीयन कार्यालय 23, 24 और 25 मार्च रहेंगे बंद

लोगों को भीड़-भाड़ से बचाने आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पंजीयन कार्यालयों में प्रतिदिन दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सैकड़ों की संख्या में आवेदक एवं पक्षकार उपस्थित होते है। ऐसी स्थिती में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाएंगे। सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 

 

बस सेवा 29 मार्च तक स्थगित

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रकाश में आया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम हेतु लोकहित में छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्र में संचालित होने वाली समस्त सिटी बस सेवा व छत्तीसगढ़ राज्य में मंजिली अनुज्ञा में संचालित होने वालीबास परिवहन सेवा को आगामी 29 मार्च तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 29 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।

डीजीपी ने सभी प्रशिक्षणों को तत्काल स्थगित करने के दिये निर्देश

 डीजीपी  डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों (रेल एवं प्रशिक्षण सहित) को निर्देशित किया है कि सभी पुलिस लाईन एवं प्रशिक्षण केंद्रों में चल रहे प्रशिक्षण को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। प्रदेश के सभी न्यायालयों में न्यायलीन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है इसलिए समंस/ वारंट और मुलजिम पेशी में पुलिस कर्मचारियों को ना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी को शासकीय कार्य से राज्य के बाहर बिना डीजीपी की अनुमति के ना जाने दें। यदि भेजा जाना जरूरी हो तो एसपी को डीजीपी से फोन पर अनुमति लेनी होगी। राज्य के अंदर भी बहुत जरूरी ना होने पर एक जिले से दूसरे जिले में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी के आवागमन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।  सभी थानों में अनावश्यक व्यक्तिओं को पूछताछ के लिए ना बुलाएं और ना ही भीड़ लगने दें। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया जाए। प्रदेश के बाहर अवकाश पर अधिकारी, कर्मचारी के वापस आने पर आवश्यक रूप से  स्वास्थ्य परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। यथासम्भव पुलिसकर्मियों की ड्यूटी फिक्स पिकेट एवं पेट्रोलिंग में लगाई जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहरी व्यक्ति से निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

 देशी-विदेशी मदिरा दुकानें 23 से 25 मार्च तक बंद  : रेस्टोरेंट, होटल बार भी 23 से 25 मार्च तक बंद रहेंगे

 राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन के रायपुर बिलासपुर के गोदाम, जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भंडारों को 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 मार्च से 31 मार्च तक समस्त एफ. एल 4/4-क क्लब तथा 23 मार्च से 25 मार्च तक समस्त रेस्टोरेंट, होटल बार बंद करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 

 

 

 

 

 

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