कोरोना के होम आईसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्यवाही’’:डाॅ.तुर्रे


धमतरी ।कोरोना वायरस के संक्रमण को ले जिला प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग बेहद सतर्क है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.डी.के. तुर्रे ने कहा कि अब तक हालात सामान्य हंै, ’’तेजी से फैल रही अफवाहों ने चिंता बढ़ा रखी है’’। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन ने अधिसूचना जारी की है कि अन्य राज्य अथवा प्रांत से आने वाले व्यक्तियों को घर में 14 दिन तक बैन (होम आईसोलेशन) किया गया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा विदेश भ्रमण एवं अंतर्राज्यीय प्रांतो से आने वाले व्यक्तियों के घरों में होम आईसोलेशन के दौरान 14 दिनों तक ’’होम आईसोलेशन स्टिकर घर के अंदर प्रवेश निषेध’’घरों के बाहर लगाने के निर्देश दिये गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि इस व्यवस्था का पालन नहीं करने वालों को महामारी अधिनियम 1897 एवं धारा 144 सीआरपीसी 1973 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
     जिला प्रशासन ने अपील की है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में रहें। इसके लिए जिले में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए गली-गली में मुनादी की जा रही है। कलेक्टर श्री रजत बंसल ने जिले में लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिये हैं। इसके मद्देनजर जारी एडवाइजरी के मुताबिक लाॅकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर निकले लोगो को अधिकारी समझाईश देकर वापस भेज रहें है। पुलिस द्वारा बंद के दौरान बाहर घूम रहे व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श टोल फ्री नम्बर 104 पर डाॅयल कर स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी ले सकते हैं।
                                                     


धमतरी जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जारी किए दिशा-निर्देश

 शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रजत बंसल ने धमतरी जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के तहत शासकीय प्रतिष्ठानों में इमरजेंसी सुविधाएं प्रदाय करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, एटीएम, टेलीफोन एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय (शासकीय एवं निजी संस्थान दोनों) सभी मेडिकल संचालित की जाएंगी। इसी तरह निजी संस्थानों में मेडिकल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी जनरल स्टोर, किराना दुकान, सब्जी एवं फल संबंधी स्थायी दुकान, घूमकर बेचने वाले सब्जी, फल के ठेले, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, गूड्स कैरियर संबंधी सेवाएं एवं उन्हें संचालित करने वाले संस्थान, मीडिया, मोबाईल, मोबाईल रिचार्ज संस्थान, अनाज एवं सब्जी मंडियां, होटल जिसमें यात्रियों के रूकने की सुविधा हो, रैन बसेना इत्यादि संचालित की जाएंगी।
उक्त सभी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान के संचालकों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान सील कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त कार्यालय/प्रतिष्ठानों के अलावा अन्य कोई संस्थान 05 अप्रैल 2020 अथवा आगामी आदेश तक खोलकर रखा जाएगा, तो संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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