शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों से वसूले गए 33500 रूपए
भूपेंद्र साहू
धमतरी।कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव हेतु
जिले में तालाबंदी (लाॅक डाउन) जारी होने के साथ-साथ प्रशासनिक नियंत्रण के
लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जिले में धारा 144
लागू कर दी है। जिलान्तर्गत संचालित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों में मूल्य
नियंत्रण करने तथा मुनाफाखोरी को रोकने कलेक्टर ने टीम गठित कर सख्त
कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजस्व, खाद्य नापतौल, नगर
निगम, मण्डी तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त
टीम ने विभिन्न दुकानों व एजेंसी में छापामार कार्रवाई की। शासन के नियमों का
उल्लंघन करने वाले दुकान/एजेंसी संचालकों से कुल 33 हजार 500 रूपए की राशि
जुर्माने के तौर पर वसूली गई।रत्नाबांधा स्थित ओम देव किरान स्टोर्स, ग्राम
मुजगहन के जय अम्बे किराना स्टोर्स, सेमरा बी. के साहू किराना स्टोस, ग्राम
भुसरेंगा की बसंत किराना दुकानों में आलू, प्याज, दाल, शक्कर सहित अन्य
आवश्यक खाद्य सामग्रियों का विक्रय अधिक मूल्य पर किया जा रहा था। उक्त
दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव के द्वारा साढ़े छह हजार रूपए
की जुर्माना राशि आरोपित कर वसूल की गई। लखन ट्रेडिंग कंपनी देव श्री टॉकीज़ रोड धमतरी में में सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने व् अमानक पदार्थ पाए जाने पर पर नगर निगम द्वारा 25 हजार रूपए की
जुर्माना राशि अर्थदण्ड के तौर पर ली गई।संयुक्त टीम
मे सहायक खाद्य अधिकारी टी एस अत्री खाद्य निरीक्षक नरेश पिपरे खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय सोनी नमुना सहायक
गिरजाशंकर वर्मा विधीक माप अधिकारी कमल जैन,निगम राजस्व निरीक्षकनिखिल चन्द्राकर आदि थे |
इसी
तरह नगरी के एमजी एचपी गैस एजेंसी में सोशल
डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नगर पंचायत द्वारा दो हजार जुर्माना लगाया गया ।एसडीएम नगरी एस.के. शर्मा ने
बताया कि गैस वितरकों को गैस की होम डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए थे,
जिससे अप्रत्याशित ढंग से भीड़ जुटने ना पाए। इसके बावजूद एमजी एच.पी. गैस
एजेंसी के संचालक के द्वारा शासन के सोशल डिस्टेंस के निर्देशों की अवहेलना
की जिसके चलते उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया।
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