रायपुर। लॉकडाउन के द्वितीय चरण की घोषणा 
के साथ ही राज्य में होटल, बार, रेस्टोरेंट और क्लब को भी बंद रखने की समय 
सीमा बढ़ा दी गयी है। अभी 1 सप्ताह के लिए राज्य सरकार ने बंद रखने की 
घोषणा की है। वाणिज्यक कर विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन 
द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने 
के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट 
बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में 
स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 21 अप्रैल तक बंद रखा 
जायेगा।
साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार 
और समस्त एफ. एल. 4/4 क क्लब को भी 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी 
किया गया है। पूर्व में 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किया गया था । 
जिसे बढ़ाकर अब 21 अप्रैल तक कर दिया गया है। 14 अप्रैल की सुबह तक स्थिति 
स्पष्ट नहीं होने पर धमतरी के कई शराब दुकानों में बेरिकेटिंग शुरू कर दी 
गई थी और शाम तक 21 तक बंद रखने की घोषणा भी कर दी गई ।आम जनता की यही मांग
 थी कि लॉक डाउन के साथ साथ शराब दुकानों को भी न खोला जाए।
 राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।



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