कंटेनमेंट जोन में लाकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर दो लोगो पर अपराध दर्ज

 

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के मद्देनजर शहर के कुछ वार्डों को  घोषित किया गया है कंटेनमेंट जोन


  धमतरी। धमतरी शहर के बठेना वार्ड एवं स्टेशन पारा वार्ड में दो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण व फैलाव से बचाव हेतु शहर के बठेना वार्ड, स्टेशन पारा वार्ड, वल्लभ भाई पटेल वार्ड, सुंदरगंज वार्ड, औद्योगिक वार्ड एवं अधारी नवागांव वार्ड में आगामी आदेश तक  कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक  बी.पी. राजभानू के निर्देशानुसार उक्त सभी वार्डों के आवागमन के मार्गों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उक्त वार्डवासियों से कंटेनमेंट नियमों का पालन कर सहयोग करने अपील भी की गई है। 

     इसी दरम्यान कंटेनमेंट एरिया में सिहावा चौक के पास  पुलिस द्वारा बनाए गए अस्थाई के गेट नंबर 01 में पवन अग्रवाल निवासी स्टेशन पारा धमतरी एवं आदित्य अग्रवाल  निवासी औद्योगिक वार्ड नहर पार धमतरी के द्वारा अलग-अलग समय में जानबूझकर प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए मानव जीवन व स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा एवं संकट कारित करते हुए प्रशासन द्वारा घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन से सामान्य क्षेत्र में आवागमन किया कि इनका यह कृत्य धारा 188 भादवि की परिधि अंतर्गत का पाए जाने से थाना सिटी कोतवाली धमतरी में आरोपी पवन अग्रवाल एवं आदित्य अग्रवाल के विरुद्ध अलग अलग धारा 188 आईपीसी  के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

            धमतरी पुलिस के द्वारा कोरोना वायरस के तेजी से फैलते हुए संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट घोषित किये गये क्षेत्रों में निवासरत् नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलने एवं प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन करने स्पष्ट हिदायत दिया गया है। इसके बाद भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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