लूट करने वाले 02 अज्ञात आरोपियों को चंद घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर लूट के सामान को किया बरामद




 चौकी करेलीबड़ी पुलिस की कार्यवाही


 मगरलोड । 07 जून  को चौकी करेलीबड़ी क्षेत्रांतर्गत ग्राम नवागांव (बु़) निवासी विशाल चक्रधारी पिता केदार चक्रधारी के द्वारा चौकी करेलीबड़ी आकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि 6 जून के करीबन रात्रि 8:15 बजे जब वह नवापारा ऑफिस से अपने घर आ रहा था और जैसे ही वह सोनकर लाँज के आगे मेन रोड पहुंचा तो पीछे से दो अज्ञात व्यक्ति आकर उसके मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर उसे रोक लिए और जबरदस्ती अपने डिस्कवर मोटरसाइकिल में बिठाकर जनकपुरी आश्रम के पास बेलाही घाट जाने के पगडंडी रास्ते में ले जाकर डरा-धमकाकर उसके जेब से मोबाइल व नकदी रकम 9500रु  को लूट कर भाग गए। रात्रि घटित उक्त घटना से प्रार्थी डरा सहमा जनकपुरी आश्रम सीढ़ी रास्ते से चलकर मेन रोड में आया। फिर एक मोटरसाइकिल वाले को रोककर उसके मोबाइल से अपने परिजनों को फोन करके घटना के संबंध में जानकारी दिया। प्रार्थी घटना से काफी डरा सहमा व रात्रि अधिक होने से दिनांक 07 को चौकी करेली बड़ी आकर उक्त घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने पर चौकी करेली बड़ी में धारा 394 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

              अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी किनारे दो संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके पास डिस्कवर मोटरसाइकिल भी है। उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके दिशानिर्देश में उपनिरीक्षक भूपेंद्र चंद्रा तत्काल अपने पुलिस स्टाफ के साथ कुलेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी में निर्माणाधीन पुलिया के समीप गए जहां दो व्यक्ति संदिग्ध रूप से बैठे दिखाई दिए, घेराबंदी करने पर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए जिन्हें पुलिस के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया तथा उनका नाम-पता पूछने पर पहले व्यक्ति ने अपना नाम जनक ध्रुव पिता रमेश ध्रुव उम्र 28 वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति ने हेमू यादव पिता कमल यादव उम्र 25 वर्ष दोनों नवापारा थाना गोबरा जिला रायपुर के रहने वाले बताए। उक्त दोनों व्यक्तियों से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों संदेही आरोपियों ने 6 जून की रात्रि करीबन 8:15 बजे सोनकर लाँज के आगे मेन रोड में एक व्यक्ति को रोककर उसे जबरदस्ती अपने मोटरसाइकिल में बैठा कर सुनसान जगह में ले जाकर डरा-धमकाकर उससे मोबाइल व नकदी रकम 9500रु  को लूट कर भागना स्वीकार किए। दोनों आरोपियों द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति पर गवाहों के समक्ष आरोपियों के कब्जे से मोबाइल  एवं लूट की शत्-प्रतिशत रकम को बरामद किया गया. वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों जनक ध्रुव पिता रमेश ध्रुव उम्र 28 वर्ष तथा हेमू यादव पिता कमल यादव उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी नवापारा थाना गोबरा जिला रायपुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय से न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है ।

           इस प्रकार चौकी प्रभारी करेली बड़ी उपनिरीक्षक भूपेंद्र चंद्रा के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक एन.आर. साहू, आरक्षक बलराम सिन्हा, गैंदलाल साहू, मुरली पटेल, संतोष दुबे के द्वारा चंद घंटे के भीतर हुलिये के आधार पर लूट के आरोपियों की पता तलाश कर उनके कब्जे से लूटे गए माल मशरुका एवं नगदी रकम को बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है ।कुछ माह पूर्व भी ऐसे ही मामले में आरोपी को 36 घंटे में गिरफ्तार किया गया था। 

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