कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए वार्डों की देशी, विदेशी मदिरा दुकानें सोमवार से खुलीं


धमतरी 08 जून 2020।
नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कंटेनमेंट जोन क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिया गया था, जिन्हें कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के आदेश के उपरांत पुनः खोल दी गई हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  जयप्रकाश मौर्य ने आज आदेश जारी कर नगर के बठेना वार्ड, स्टेशनपारा वार्ड, वल्लभभाई पटेल वार्ड, सुंदरगंज वार्ड, औद्योगिक वार्ड तथा अधारी नवागांव वार्ड को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के संबंध में आदेश जारी किया है। तत्संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त क्षेत्रांतर्गत स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान सुंदरगज, देशी मदिरा दुकान बठेना वार्ड तथा देशी मदिरा दुकान नवागांव वार्ड को आगामी आदेश पर्यन्त सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक संचालित करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


 एफएल-3 एवं 4 बार को 14 जून तक बंद रखने कलेक्टर ने दिया आदेश
 कलेक्टर ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले में स्थित एक एफएल-3 तथा एक एफएल-4 बार को आठ जून से आगामी 14 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि आमजन की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित एक एफएल-3 बार तथा एक एफएल-4-क को 14 जून तक बंद रखे जाने का आदेश किया जाता है।

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