निजी धान के मिलिंग में संलग्न दो राईस मिलर्स के विरूद्ध कार्रवाई,1057 क्विंटल धान और 678 क्विंटल चावल जप्त



निजी धान के मिलिंग में संलग्न दो राईस मिलर्स के विरूद्ध कार्रवाई,1057 क्विंटल धान और 678 क्विंटल चावल जप्त। कलेक्टर  जय प्रकाश मौर्य के निर्देश पर जिले में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर स्वयं के धान की मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलरों के विरूद्ध खाद्य विभाग द्वारा लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में 24 जून को कुरूद के पुरैना स्थित कनक राईस मिल और माॅं अन्नपूर्णा आहार राईस मिल की आकस्मिक जांच की गई। जांच करने पर मिलिंग क्षमता के अनुरूप शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं करने एवं स्टाॅक में अंतर होने के कारण छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत उल्लंघन पाए जाने की वजह से कनक राईस मिल से 828 क्विंटल धान और 636 क्विंटल चावल तथा मां अन्नपूर्ण आहार राईस मिल से 229.22 क्विंटल धान और 41.95 क्विंटल चावल की जप्ती कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रकरण को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं कर निजी धान के मिलिंग (फ्री सेल) में संलग्न राईस मिलर्स के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यह भी बताया गया कि जिले के जिन मिलरों द्वारा मिलिंग क्षमता के चार माह से कम धान उठाव कर रहे, उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।


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